Rajasthan Palanhar Yojana 2025: मुख्यमंत्री पालनहार योजना राजस्थान

राजस्थान सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों के पालन-पोषण में सहायता करने हेतु मुख्यमंत्री पालनहार योजना की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा कुछ विशेष श्रेणी के बच्चों, जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष तक है, के पालन-पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे बच्चों के शारीरिक और शैक्षिक विकास में कोई बाधा न आए।

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Palanhar yojana rajasthan के अंतर्गत निराश्रित बच्चों का पालनहार कोई भी बन सकता है, जैसे—बच्चे के भाई-बहन, चाचा-चाची, नाना-नानी, दादा-दादी, माँ या कोई अन्य विश्वसनीय व्यक्ति।

Rajasthan Palanhar Yojana Kya Hai?

राजस्थान सरकार द्वारा 23 अगस्त 2005 को पालनहार योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को उनके करीबी रिश्तेदारों के पास रखा जाता है और उनके पालन-पोषण के लिए प्रति माह 1500 रुपए से 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा, स्टेशनरी, स्वेटर, जूते, कपड़े आदि के लिए एक बार 2000 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा और समुचित पालन-पोषण सुनिश्चित करना है। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है।

योजना का नाम Rajasthan Palanhar Yojana
योजना कब शुरू की गई?23 अगस्त 2005
राज्यRajasthan
लाभार्थी अनाथ और बेघर बच्चे 
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन या ऑफलाइन  
आधिकारिक वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/ 

Palanhar Yojana Rajasthan पात्रता

पालनहार योजना में निराश्रित बच्चों की विशेष श्रेणियों के आधार पर पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

  1. अनाथ बच्चे।
  2. आजीवन कारावास या मृत्युदंड प्राप्त माता-पिता के बच्चे।
  3. विधवा माता के तीन बच्चे, यदि माता पहले से निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही है।
  4. पुनर्विवाह करने वाली माता के बच्चे।
  5. एचआईवी/एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
  6. कुष्ठ रोगी माता-पिता के बच्चे।
  7. वे महिलाएं जो नाता प्रथा के तहत जाती हैं, उनके बच्चे।
  8. तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे।
  9. 40% या अधिक विकलांगता वाले माता-पिता के बच्चे।
  10. सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।

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पालनहार योजना में लगने वाले दस्तावेज

पालनहार योजना में आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. आधार कार्ड (आवेदक और बच्चे दोनों का)।
  2. जन आधार कार्ड।
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र – राजस्थान का निवासी होने या कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में निवास करने का प्रमाण। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड मान्य होगा।
  4. आय प्रमाण पत्र – पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि पालनहार बीपीएल/अन्त्योदय कार्ड धारक, विधवा पेंशनधारक, तलाकशुदा पेंशनधारक, या विशेष विकलांगता पेंशनधारक हैं, तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  5. जन आधार से बच्चे का पालनहार से जुड़ा होना आवश्यक है।
  6. 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण आवश्यक है।
  7. 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे का विद्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है।

पालनहार योजना के श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज

पालनहार योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

  1. अनाथ बच्चों के माता-पिता का death certificate।
  2. मृत्युदंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे के संदर्भ में न्यायालय द्वारा जारी दंड का आदेश।
  3. विधवा महिला के बच्चे के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (P.P.O) भुगतान का आदेश।
  4. पुनर्विवाहित विधवा महिला के संदर्भ में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र।
  5. एचआईवी/एड्स पीड़ित माता-पिता का एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकरण पत्र/या ग्रीन डायरी।
  6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र।
  7. नाता जाने वाली माता के संदर्भ में जारी किया गया सरकारी प्रमाण पत्र, जैसे:
  • ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित ग्राम सचिव का प्रमाण पत्र।
  • नगरीय क्षेत्र में पटवारी की रिपोर्ट।
  • निगम पार्षद/वार्ड मेंबर की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखंड अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  1. विशेष जन या विकलांग माता-पिता के संदर्भ में किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी एवं राज्य बोर्ड से जारी किया हुआ 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र।
  2. परित्यक्त/तलाकशुदा महिला के संबंध में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (P.P.O) आदेश प्रस्तुत करना।
  3. सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता का भी सरकारी चिकित्सा अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जारी किया हुआ प्रमाण पत्र।

Rajasthan Palanhar yojanaआवेदन की प्रक्रिया 

पालनहार योजना राजस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। आइए दोनों प्रक्रियाओं को जानें:

1. राजस्थान पालनहार आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

  • सबसे पहले palanhar yojana rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – https://sje.rajasthan.gov.in/
  • होमपेज पर “Apply Online/E-Services” विकल्प पर क्लिक करें, फिर “SJMS Portal” चुनें।
  • नया पेज खुलेगा। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अपनी SSO ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  • लॉगिन के बाद डैशबोर्ड खुलेगा, जहां आपको पालनहार योजना का लोगो दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
  • मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें और Submit पर क्लिक करें।

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2. राजस्थान पालनहार आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन ) 

  • Palanhar yojana rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  • इस फॉर्म में सभी मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • फॉर्म को अच्छे से जाँच लें और अपने जिला अधिकारी या संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा कर दें।
  • आप यह फॉर्म ई-मित्र केंद्र पर भी जमा कर सकते हैं।

Palanhar yojana status

Palanhar yojana status चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले पालनहार योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. आपके सामने होमपेज खुलेगा, यहाँ “पात्रता/आवेदन की स्थिति जांचें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. SSO ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  4. अब अपना एप्लीकेशन नंबर या जनाधार नंबर दर्ज करें।
  5. सबमिट के ऑप्शन को दबाएँ, और आपको स्क्रीन पर palanhar yojana status दिख जाएगा।
  6. यदि आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करने में सक्षम नहीं हैं, तो समाज कल्याण विभाग, राजस्थान की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें – 0141-2226620

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Palanhar yojana rajasthan के लाभ

मुख्यमंत्री पालनहार योजना के तहत बच्चों के पालनहार को बच्चों के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता बच्चों की उम्र और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है।

0 से 3 वर्ष की आयु तक₹750 प्रति माह
3 से 6 वर्ष की आयु तक₹750 प्रति माह
6 से 18  वर्ष की आयु तक₹1500 प्रतिमाह

अनाथ बच्चों को मिलने वाले लाभ

0 से 3 वर्ष की आयु तक₹1500 प्रति माह
3 से 6 वर्ष की आयु तक₹1500 प्रति माह
6 से 18  वर्ष की आयु तक₹2500 प्रतिमाह

प्रतिमाह मिलने वाली इस राशि के अतिरिक्त अनाथ बच्चों को प्रति वर्ष ₹2000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है, जो विधवा महिला या नाता प्रथा से संबंधित महिला के बच्चों के पालनहार को प्रदान नहीं की जाती।

पालनहार योजना के बारे में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न।

1. Palanhar yojana kya hai?

पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा बेसहारा बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा में सहायता करने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है।

2. पालनहार योजना कब शुरू हुई?


पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद 25 अगस्त 2005 से इस योजना में सभी जातियों के अनाथ बच्चों को सम्मिलित किया गया।

3. पालनहार योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है?

1. 0-5 वर्ष तक के बच्चों को ₹500 प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर ₹750 प्रतिमाह कर दिया गया है।
2. 6-18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1000 प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है।
3. इसके अलावा, अनाथ बच्चों को प्रति वर्ष ₹2000 की अतिरिक्त राशि दी जाती है।

4. पालनहार योजना की पात्रता क्या है?

1. पालनहार और लाभार्थी बच्चा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या कम से कम 3 वर्ष का निवास प्रमाण होना चाहिए।
2. पालनहार की पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. लाभार्थी बच्चे का दो वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी में पंजीकरण तथा छह वर्ष की आयु में विद्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है।

Palanhar Yojana Rajasthan में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

1. आधार कार्ड।
2. जन आधार कार्ड।
3. राशन कार्ड।
4. पालनहार का आय प्रमाण पत्र।
5. लाभार्थी बच्चे का आंगनवाड़ी या स्कूल का प्रमाण पत्र।
6. विभिन्न श्रेणियों के बच्चों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र:
>माता-पिता का death certificate।
>विकलांग माता-पिता के लिए: 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र।
>विधवा या तलाकशुदा के बच्चे के लिए: सामाजिक सुरक्षा पेंशन (P.P.O) भुगतान आदेश।
>सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग, एवं एचआईवी/एड्स पीड़ित माता-पिता के लिए: राज्य सरकार द्वारा अधिकृत चिकित्सा प्रमाण पत्र।
>माता-पिता के न्यायालय द्वारा दंडित होने की स्थिति में: न्यायालय द्वारा जारी दंड का आदेश।

पालनहार योजना में ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कैसे करें?

1. लाभार्थी बच्चे और पालनहार को एक साथ नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
2. ई-मित्र पर लाभार्थी और पालनहार का फेस रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) किया जाएगा।
3. ई-मित्र सहायक द्वारा आवश्यक जानकारी भरकर सभी दस्तावेज जमा किए जाएंगे।


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