सही उम्र में शादी करना हर लड़के और लड़की का सपना होता है। लड़के-लड़कियाँ चाहते हैं कि वे अपने परिवार के साथ हँसी-खुशी की ज़िंदगी गुज़ारें। परंतु आर्थिक तंगी के कारण गरीब परिवारों में मनचाहा विवाह आयोजन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है।
इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने “सामूहिक विवाह योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की सहायता राशि देने का प्रावधान है।
(Samuhik Vivah Online Yojana)सामूहिक विवाह योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह (samuhik vivah online) योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की लड़कियों को ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि जोड़े के कपड़े, भोजन और शादी से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी बेटी की शादी संपन्न कर सकते हैं। इससे उन्हें विवाह के समय होने वाली आर्थिक तंगी और उससे जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।
सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश राज्य की सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य यह है कि आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों की शादी में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना समाज में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यह योजना सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जातिवाद और संप्रदायिकता को भी कम करने का एक प्रयास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में मूल रूप से सकारात्मक बदलाव लाना है, जो कि काफी हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह (Samuhik Vivah Online)योजना के लाभ एवं विशेषताएं
गरीब वर्ग के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना एक महत्वपूर्ण सहायक प्रणाली है, जो समाज में सामूहिक सामाजिक संबंधों के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। आइए इस योजना के लाभ और विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
- यह योजना गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह राशि दुल्हन के वस्त्र, भोज व्यवस्था और अन्य विवाह से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है।
- लाभार्थी लड़कियों को यह राशि अलग-अलग किश्तों में प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त लाभों का प्रावधान भी किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- सामूहिक विवाह आयोजनों में विभिन्न समुदायों के लोग एकत्र होते हैं, जिससे समाज में एकता, सौहार्द और समरसता को बढ़ावा मिलता है।
सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पात्रता शर्तें और आवश्यक विवरण, जिनके आधार पर यह तय होगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं:
- आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाती हैं।
- विवाह समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों की रीति-रिवाजों का सम्मानपूर्वक पालन किया जाता है।
- परिवार की वार्षिक आय – ₹1,00,000 से कम
- यह योजना बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आने वाले परिवारों के लिए विशेष रूप से लागू की गई है। केवल बीपीएल परिवार ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
सामूहिक विवाह आयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा/विधवा प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ
- सक्रिय मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह (Samuhik Vivah) योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। इस पोर्टल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आम नागरिक भी घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकें। आइए जानते हैं ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाएँ
होमपेज पर “आवेदन करें” (Apply) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

Step1- अगले पृष्ठ पर योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित होगी।

Step2- “पंजीकरण प्राप्त करने के लिए” (Get Registered) विकल्प पर क्लिक करें।
Step3- वहाँ वर और वधू का नाम, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि भरें।

Step4- दर्ज की गई जानकारी को सत्यापित (Verify) करने के लिए संबंधित बटन दबाएँ।
Step5- सत्यापन के बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा।
Step6- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियाँ सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
Step7- अंत में, पूरी जानकारी की जांच कर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
सामूहिक विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना में ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- अपने जिले के बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं।
- वहाँ पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सामूहिक विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न (attach) करें।
- सुनिश्चित करें कि फॉर्म सही और पूर्ण रूप से भरा गया है।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवा दें।
- इसके बाद विभागीय अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे।
- यदि आप योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि का विवरण
अब तक हम यह जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ₹51,000 की सहायता राशि लाभार्थी लड़की को प्रदान की जाती है। लेकिन यह राशि एकमुश्त (एक बार में) नहीं दी जाती, बल्कि इसे विभिन्न चरणों में वितरित किया जाता है।
मद | राशि |
गृहस्थी की स्थापना के लिए | 35000/- |
विवाह संस्कार आवश्यक सामग्री के लिए | 10,000/- |
विवाह के आयोजन के लिए | 6,000/- |
सामूहिक विवाह योजना से संबंधित पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न:
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ₹51,000 की राशि लड़की के परिवार को दी जाती है। यह सहायता राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि अलग-अलग चरणों में दी जाती है।
सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ है।
क्या सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि केवल लड़कियों को ही दी जाती है?
सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि केवल लड़की को ही दी जाती है।
सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?
सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में आने वाली दिक्कतों में सहायता करना है, तथा समाज की सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह को कम करना है।
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जानकारी के लिए संपर्क सूत्र क्या है?
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया संपर्क नंबर 0522-2209259 है। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।