Bhulekh Rajasthan (राजस्थान) में भूलेख कैसे देखें?

भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए सरकार अक्सर किसानों के लिए कई योजनाओं को लागू करती रहती है ताकि किसान आसानी से खेतों में फसल उगा सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी किसान को अपने खेत के मालिकाना हक की जानकारी देने के लिए उसके पास खसरा, नकल, जमाबंदी, भूलेख और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।

जैसे अन्य राज्यों की तरह, राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के किसानों को ज़मीनी क़ागज़ात खसरा, जमाबंदी, नकल आदि को ऑनलाइन देखने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है. इससे प्रदेश के किसान अब घर बैठे इन महत्वपूर्ण ज़मीनी क़ागज़ात को देख सकेंगे। यही नहीं, इस पोर्टल से आप खसरा, जमाबंदी, भू-नक्शा खतौनी आदि का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिनका उपयोग आप अन्य सरकारी कामों में कर सकते हैं।

भूलेख क्या है?

भूलेख एक हिंदी शब्द है जो लैंड रिकॉर्ड्स को संदर्भित करता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के तहत, सभी भू रिकॉर्ड पोर्टल पर डाउनलोड किए जाते हैं। जमाबंदी राजस्थान पोर्टल प्रॉपर्टी विवादों को कम करने और राज्य सरकार को जमीन रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन रखने में मदद करता है।

राजस्थान शहरी जमीन (सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटल) अधिनियम 2016 के पारित होने के बाद राजस्व विभाग ने भूलेख राजस्थान पोर्टल बनाया। यह कानून राज्य-गारंटीकृत जमीन टाइटल देना चाहता था।

नागरिकों को Bhulekh Rajasthan पोर्टल से क्या लाभ मिलते हैं?

राजस्थान के नागरिक अपना खाता राजस्थान ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने से कई फायदे मिलते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • खसरा नक्शा, खतौनी, जमाबंदी नकल आदि प्राप्ति: नागरिकों को अपने खाता से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों, जैसे खसरा नक्शा, खतौनी, और जमाबंदी नकल, आसानी से ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा है।
  • आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग:नागरिक “अपना खाता राजस्थान” (https://apnakhata.rajasthan.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने खाता से जुड़े सभी विवरणों को देख सकते हैं।
  • समय की बचत: नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने से पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, जो समय बचाता है।

इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने खाता से जुड़े हर विवरण को सीधे देख सकते हैं, जो इसे सुरक्षित और आसान बनाता है।

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राजस्थान जमाबंदी नकल के प्रकार

राजस्थान राजस्व मंडल की वेबसाइट दो प्रकार की जमाबंदी नकल प्रदान करती है।

  • नकल सूचनार्थ – आप इसका उपयोग सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह नकल कानूनी रूप से मान्य नहीं होता हैं। 
  • ई-हस्ताक्षरित – सरकारी कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको डाउनलोड करने के लिए शुल्क देने पड़ते हैं।

भू नक्शा राजस्थान को ऑनलाइन कैसे निकालें?

राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ने भी Bhu Naksha Rajasthan को ऑनलाइन देखने के लिए एक पोर्टल बनाया हैं। इस पोर्टल से आप घर बैठे राजस्थान की किसी भी जमीन, प्लाट या खेत भूमी के नक्शों को ऑनलाइन देख सकते हैं। आप राजस्थान का भू नक्शा भी ऑनलाइन देख सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी विस्तार से step by step दी गई है।

Step 1 – राजस्थान भू नक्शा डाउनलोड करने के लिए पहले राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://bhunaksha.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।


How to find bhu naksha Rajasthan online?

Step 2 – जब भू नक्शा वेबसाइट खोली जाती है। तब आपको इस जगह पर अपने जिला, तहसील, RI, हल्का और गांव का नाम चुनना होगा।

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Step 3 – जब आप सभी विकल्प चुन लेते हैं तब आपको सर्च बॉक्स के ऊपर अपना खसरा नंबर भरकर सर्च करें। आप अपने जमीन के दस्तावेज़ पर खसरा नंबर देखेंगे।

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Step 4 – आपने जो खसरा नंबर भरकर सर्च किया था, वह अब आपके सामने है। लेफ्ट साइड में खसरा संख्या का पूरा विवरण दिखाई देगा। इसमें उस क्षेत्र की पूरी जानकारी दी गई है। जैसे, जमीन प्लाट के मूल मालिक का नाम, उसका रकवा क्षेत्रफल आदि।

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Step 5 – अपना भू नक्शा डाउनलोड करना होगा। इसलिए, आपको उसी पेज पर एक आप्शन दिखाई देगा जिसका नाम “Nakal” है। क्लिक करें।

Bhulekh Rajasthan पोर्टल- भूलेख राजस्थान अपना खाता जमाबंदी कैसे देखें?

Step 6 – Nakal विकल्प पर क्लिक करते ही एक नया टैब खुलता है। जहाँ आपको “Show Report PDF” का विकल्प मिलेगा। भू नक्शा देखने के लिए इस पर क्लिक करें।

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Step 7 – अब आपके सामने जमीन का नक्शा ओपेन होगा। आप इसकी जाँच कर सकते हैं।

Step 8 – भू नक्शा को डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए कर्नर में डाउनलोड और प्रिंट आइकॉन दिखाई देता है। आइकॉन पर क्लिक करके प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं।

अपना खाता जमाबंदी नकल कैसे देखें?

यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और अपना खाता जमाबंदी नकल देखने के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको एक सरल तरिका बताने जा रहे हैं, जिसे आप बस step by Step Follow करना है।

  • आपको अपनी खाता जमाबंदी नकल देखने के लिए पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
  • दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर आप इस वेबसाइट की मुखपृष्ठ पर पहुंचेंगे।
  • इस होमपेज पर दिखाई देने वाली विकल्पों में से एक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक नई पृष्ठ खुल जाएगा। इसमें अपनी तहसील चुनें।
  • तहसील चुनने के बाद, अपने गांव का नाम चुनें।
  • गांव का नाम चुनने के बाद आपके सामने एक फार्म खुला होगा। आपको इस फार्म में आवेदक का नाम, पता, आदि दर्ज करना होगा।
  • यह सब विवरण भरने के बाद, आप अपने खाता जमाबंदी नकल को इंटरनेट पर देख सकते हैं।

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निष्कर्ष

आज हमारे उस लेख में बताया गया है कि राजस्थान के खाता भूलेख खसरा नकल कैसे देखें? इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई। उस लेख में हमने बताया कि इससे आपको क्या लाभ हो सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द सहायता देगी।

सामान्य प्रश्न 

नाम से जमीन कैसे देखें राजस्थान ?

राजस्थान में नाम से जमीन देखने के लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट apnakhata.raj.nic.in खोलें। इसके बाद अपने राज्य, तहसील और गांव का नाम चुनें। फिर जमीन देखने के लिए विकल्प में नाम से विकल्प चुनें। फिर नाम से जमीन देखने के लिए नाम सर्च करें।

राजस्थान में जमीन का पुराना रिकॉर्ड कैसे देखें ?

Apnakhata.raj.nic.in वेबसाइट पर राजस्थान में जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए जाएँ। इसके बाद अपनी तहसील और राज्य का नाम चुनें। अब जमाबंदी वर्ष में पूर्व को चुनें। फिर अपने गाँव का नाम निर्धारित करें। अब आप जमीन का पुराना रिकॉर्ड खाता, खसरा नंबर या नाम से देख सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो आप राजस्व मंडल कार्यालय में जाकर पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं।

पुरानी नकल कैसे निकाले राजस्थान ?

राजस्थान पुरानी नकल निकालने के लिए अपनी खाता वेबसाइट खोलें। इसके बाद मैप पर अपने जिला और तहसील का नाम चुनें। फिर जमाबंदी वर्ष के पूर्व संस्करण को चुनें। अब अपने शहर का नाम चुनिए। आप इसके बाद अपने नाम, खाता नंबर या खसरा नंबर से पुरानी नकल निकाल सकते हैं।

मैं राजस्थान में अपना भूमि पंजीकरण ऑनलाइन कैसे देख सकता हूं ?

राजस्थान में अपनी जमीन का पंजीकरण देखने के लिए आपको apnakhata.raj.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। फिर आपको अपने जिला, तहसील और गांव का नाम चुनना होगा। फिर आप भूमि पंजीकरण को अपने नाम, खाता नंबर, खसरा नंबर या GRN द्वारा ऑनलाइन देख सकते हैं।

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